जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने का सुप्रीम आदेश
नई दिल्ली, 29 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर त्यागी को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। अब वह नियमित जमानत चाहते हैं। 12 मई को कोर्ट ने रिजवी को नसीहत दी थी कि आखिर माहौल खराब करने की ज़रूरत क्या है। शांति से सब साथ रहकर ज़िंदगी का आनंद लें।
दरअसल, 17 से 19 नवंबर, 2021 को हरिद्वार में धर्म संसद में वसीम रिजवी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में यति नरसिंहानंद को भी गिरफ्तार किया गया था। यति नरसिंहानंद को जमानत मिल चुकी है जबकि वसीम रिजवी जेल में ही बंद हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को उत्तराखंड के रुड़की में आयोजित होने वाली धर्म संसद के लिए राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो उच्च अधिकारियों को जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद धर्म संसद आयोजित नहीं हो पाई थी।