ट्रैक्टर के अनुदान हेतू आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के किसान 16 से 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन हेतु जमा करवाएं 10 हजार रुपये-उपायुक्त सिवाच
सोनीपत, 15 जनवरी। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान एस.बी-89 स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर दिनांक 10 जनवरी 2023 तक आवेदन किया था, उन सभी किसानों का पीएमयू पोर्टल पर 15 जनवरी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्यापित किसानों के लिए दिनांक 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक पोर्टल www.saralharyana.gov.in पर ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस राशि 10 हजार रुपये जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है।
उपायुक्त ने सभी आवेदित किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे दिनांक 20 जनवरी तक ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस अवश्य जमा करवा दें। जिन किसानों द्वारा यह फीस पोर्टल के माध्यम से नहीं जमा करवाई उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। सफल किसानों की सूचि मुख्यालय से प्राप्त होने पर इन किसानों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक अभियंता नवीन हुड्डïा ने बताया कि चयन उपरान्त चयनित किसान अनुमोदित निर्माताओं या डीलर से अपनी पसन्द का ट्रैक्टर माडल तथा मोल-भाव करके केवल बैंक के माध्यम से अपने हिस्से (अनुदान राशि को छोडक़र) की बकाया कीमत निर्माता अनुमोदित डिस्टीब्यूटर के खाते में (पोर्टल के साथ ई-वाउचर) जमा करवानी होगी। निर्माता डिस्टीब्यूटर को किसान का विवरण, बैंक विवरण, ट्रैक्टर मॉडल, कीमत का निदेशालय के पोर्टल या ई-मेल के माध्यम अनुसार अनुदान ई-वाउचर के लिये प्रार्थना करनी होगी। मुख्यालय में स्थापित पीएमयू शाखा तथा बैंक द्वारा जांच उपरान्त डीजिटल अनुदान ई-वाउचर अधिकृत निर्माता अनुमोदित डिस्टीब्यूटर को जारी किया जायेगा। अनुदान ई-वाउचर प्राप्त होने के तुरन्त बाद किसान को पसंद किये गये ट्रैक्टर के साथ बिल, बीमा, टेम्परेरी नंबर अपलोड करने होंगें।
सहायक अभियंता ने बताया कि अधिकृत निर्माता/ डीलर द्वारा ट्रैक्टर से संबन्धित सभी मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी डीएलईसी को उपलब्ध करवाने होंगें। जिला स्तरीय कमेटी ट्रैक्टर तथा सभी दस्तावेजों को चैक करने उपरान्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फार्म के साथ पोर्टल पर अपलोड करेगी तथा निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना देगी। निदेशालय स्तर पर जांच के बाद अनुदान ई-वाउचर के माध्यम से अनुदान राशि निर्माता को जारी किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जिला सोनीपत में 30 ट्रैक्टर अनुदान पर दिये जाएंगे। जिस पर 3 लाख या कुल कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम होगा वही अनुदान राशि दी जाएगी।