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हरियाणा बिजली निगम की ब्याज माफी योजना 30 नवंबर तक,उपभोक्ता इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए   :  राणा 

                                         

 प्रदीप राणा एसडीओ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम

गन्नौर । हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग के बकायादारों के लिए के महत्वपूर्ण फैसला लिया है । जिसका फायदा उठाकर वे दोबारा से निगम का उपभोक्ता बने रह सकते है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ ग्रामीण प्रदीप राणा ने बताया कि सरकार ने बिजली के बकाया बिलों के भुगतान के लिए ब्याज माफी की योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के चालू और कटे हुए कनेक्शन के लिए लागू होगी। एसडीओ न बताया कि एकमुश्त बिजली बिल जमा कराने पर पांच प्रतिशत अलग से छूट दी जाएगी । राणा ने बताया कि ब्याज माफी की योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2021 से बकाएदार हैं और इस साल 31 अगस्त तक बकाएदार बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह यह योजना व्यक्तिगत घरेलू जिसमें शहरी और ग्रामीण उपभोक्ता शामिल होंगे। कृषि उपभोक्ताओं और सरकारी-नगर निगम, ग्राम पंचायत कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं के हैं। इस योजना के तहत एकमुश्त पांच प्रतिशत अलग से छूट दी जाएगी। प्रदीप राणा ने बताया कि जो उपभोक्ता एकमुश्त राशि जमा नहीं करा सकता वह तीन किश्तों में जमा करा सकते हैं। एसडीओ ने बताया कि लगातार आगामी छह बिलों के भुगतान पर फ्रिज की गई ब्याज राशि को माफ कर दिया जाएगा अन्यथा ब्याज राशि को दोबारा से बिल में जोड़ दिया जाएगा । उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में बिलिंग विवादों के कारण हैं वह इस योजना के तहत लाभ नहीं पा सकेंगे। यदि उपभोक्ता केस वापस लेता है तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। डिस्कनेक्ट यानी कटे हुए बिजली के बिल उपभोक्ताओं के मामले में एक मुश्त राशि भुगतान पर या फिर मूल राशि की पहली किश्त जैसा मामला हो के भुगतान पर शुल्क लागू होंगे। इसके बाद दोबारा एपी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए छह माह के भीतर डिस्कनेक्ट प्रभावी हो गया व कृषि उपभोक्ताओं को डिस्कनेक्ट दो साल से अधिक समय नहीं होना चाहिए। छह माह से दो वर्ष जैसा भी मामला हो से अधिक पुराने डिस्कनेक्ट के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा। इस योजना का लाभ 30 नवंबर तक मिलेगा।                  

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