सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा का बर्खास्तगी आदेश एक सप्ताह के लिए स्थगित किया
बर्खास्त आईपीएस को हाई कोर्ट में संशोधन याचिका दायर करने का निर्देश
नई दिल्ली, 19 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से बर्खास्त किए गए सतीश चंद्र वर्मा को हाई कोर्ट में ही संशोधन याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने वर्मा को इसका मौका देने के लिए केंद्र सरकार का आदेश एक सप्ताह के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया।
वर्मा का कहना है कि 2004 में गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। सतीश वर्मा 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले ही केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त को उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था। केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और दोषी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है।
केंद्र सरकार की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सतीश वर्मा ने अपने बर्खास्तगी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।