हरियाणा

अब चार तारीखों के आधार पर हो सकेगा नए वोट का रजिस्ट्रेशन-जिला निर्वाचन अधिकारी सिवाच

– एक जनवरी, एक अप्रैल,  एक जुलाई व एक अक्टूबर होगी आधार तिथि

सोनीपत, 26 अगस्त।  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि देश के हर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के युवाओं को अब मतदाता के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए साल में चार तिथियों के आधार पर मौके मिलेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को आधार तिथि मानकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि देश के युवाओं को अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए साल में चार तिथियों को आधार मानकर रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। इससे पहले साल में केवल एक जनवरी को ही आधार तिथि मानकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया जा सकता था। अब एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई व एक अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने पर मतदाता के तौर पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

श्री सिवाच ने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सभी नए नियम एक अगस्त 2022 से लागू हो गए हैं। वोटर आईडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए www.nvsp.gov.in वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फॉर्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर 8 भरा जाता है।

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