हरियाणा

पंचायती चुनाव का बिगुल-: चुनाव को लेकर सोनीपत ब्लॉक के 45 गांवों पर दस आरओ नियुक्त

सोनीपत
प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर ग्रामीणों क्षेत्रों से लेकर सरकारी कार्यालयों में तैयारियों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से सोनीपत ब्लाक के 45 गांवों पर 10 रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्ति किया है। सोमवार को उक्त आरओ  अपनी हाजरी लगाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे। आयोग की तरफ से अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की भी ड्यूटी भी तय कर दी गई है। एक रिटर्निंग अधिकारी को अधिक से अधिक पांच गांव ही दिए गए है। अगले दो दिनों में नियुक्ति किए गए सभी रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक ट्रैनिंग दी जाएगी। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं जाएंगे। पंचायत चुनावों के अंतर्गत नामांकन के लिए 21 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समयावधि के मध्य में 23 तथा 24 और 25 अक्तूबर को अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश के चलते नामांकन नहीं लिए जाएंगे।
बता दें कि सोनीपत जिले में पंचायती चुनाव दूसरे चरण में आयोजित होगे। जिसके अंतर्गत 21 अक्तूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं जिला परिषद व ब्लाक समिति के चुनाव 9 नवम्बर को आयोजित होगा, जबकि सरपंच और पंच के लिए मतदाता 12 नवम्बर को वोट का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से आयोजित करने में रिटर्निंग अधिकारियों व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का विशेष भूमिका होती है। ऐसे में बीडीपीओ कार्यालय द्वारा सभी गांवों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं पंचायत चुनाव के दृष्टिगत सोमवार को लघु सचिवालय में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) तथा असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी (पं) एवं उपायुक्त ललित सिवाच कर रहे थे। उन्होंने विस्तार से चुनावों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनावों के अंतर्गत नामांकन के लिए 21 अक्तूबर से 28 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समयावधि के मध्य में 23 तथा 24 और 25 अक्तूबर को अवकाश एवं राजपत्रित अवकाश के चलते नामांकन नहीं लिए जाएंगे। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, जिला परिषद के सीईओ डा. सुशील मलिक, एसडीएम आशीष कुमार, एसडीएम सुरेंद्र सिंह दून, एसडीएम अमित कुमार, एसडीएम ज्योति मित्तल, नगराधीश डा. अनमोल, बीडीपीओ अंकिता वर्मा, जिला राजस्व अधिकारी हरिओम अत्री, डीडीपीओ राजपाल सिंह, बीडीपीओ राजेश टिवाना, बीडीपीओ दीपिका शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र छिक्कारा, तहसीलदार रविंद्र हुड्डद्दा, तहसीलदार अजय कुमार, नायब तहसीलदार प्रदीप अहलावत व प्रमोद कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

प्रत्याशी को गृहकर व बिजली बिल चुकाना अनिवार्य, पुलिस वैरिफिकेशन की नहीं जरूरत-
गत पंचायती चुनावों में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पुलिस वैरिफिकेशन भी अनिवार्य की गई थी, परन्तु इस बार यह शर्त हटा दी गई है। ऐसे में उम्मीदवारों को राहत मिली है। हालांकि नामांकन के लिए उम्मीदवारों को बिजली बिल का भुगतान करना व गृहकर का भुगतान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को शौचालय से संबंधित भी शपथ पत्र देना होगा। उम्मीदवार के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, को-आॅपरेटिव बैक, लैंडमोरगेज बैंक, को-सासायटी बैंक से नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी उम्मीदवार का नामांकन सफल माना जाएगा। आरक्षित पदों के लिए एससी व बीसीए का जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता की बात करे तो सामान्य व बीसीए वर्ग में सरपंच पद के लिए पुरुष उम्मीदवार के लिए 10 वीं पास व महिला उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। एससी वर्ग के सरपंच पद के लिए पुरुष उम्मीदवार का आठवीं पास होना अनिवार्य है, एससी वर्ग के पंच पद की महिला के लिए पांचवी पास होना जरूरी है।
जिला सोनीपत ब्लॉक में चुनाव को लेकर जरूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव के लिए नियुक्त किए गए सभी आरओ व एआरओ की हाजिरी लगवाई गई है। ट्रेनिंग के बाद नामांकन सामग्री व अन्य दस्तावेज वितरित किए जाएंगे।

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