-60 हजार रुपये जुर्माना की सजा, इसमें से पीड़िता को 50 हजार रुपये देने होंगे
सोनीपत किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिसको 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पीडि़ता को जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 7 दिसंबर, 2020 को पीडि़त महिला किराए पर रहती थी। उसी के पड़ोस के कमरे में मूलरूप से बिहार के अररिया जिला का विशाल रहता था। दिसंबर, 2020 में उस महिला की बेटी घर से लापता हो गई थी। तलाश करते हुए पहुंची तो उसकी बेटी आरोपी विशाल के कमरे में मिली थी। बेटी को घर लेकर आई तो बेटी ने बताया था कि जब विशाल उनके पड़ोस में रहता था तो लगभग दो माह पहले उसने अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। बाद में उसे धमकी देने लगा कि उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा। दो माह में कई बार दुष्कर्म कर चुका था। उसने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने किशोरी की चिकित्सा जांच करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। तत्कालीन जांच अधिकारी उषा रानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया था।
एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विशाल को दोषी करार देते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना नहीं देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।