हरियाणा

बाल मजदूरी गैर कानूनी सजा का प्रावधान : दीपक

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोनीपत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेद्ध दिवस पर लेबर चोक पर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया:

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण प्रत्येक बच्चों को देता है मुफ्त कानूनी सेवा: दीपक

सोनीपत : जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण सोनीपत के तत्वावधान में माननीय मुख्य न्यायीक दण्डाधिकारी व सचिव रमेश चन्दर के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेद्ध दिवस पर लेबर चौक, सोनीपत में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता विनोद शर्मा एवम कानूनी सेवक व नेशनल अवार्डी दीपक कुमार  ने बताया की किसी भी बच्चे से बाल श्रम करवाना या करवाने के लिए दबाव डालना गैर कानूनी है। प्राधिकरण के द्वारा सभी बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती हैं। बच्चों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1098 है । जिसपे किसी भी समय कोई भी बच्चा मदद के लिए सम्पर्क कर सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कानूनी हेल्पलाइन 01302220057 है। जिस पर मुफ्त कानूनी सहायता ली जा सकती है।  इस अवसर पर लेबर चौक पर श्रमिकों ने बालश्रम ना करवाने का भी संकल्प लिया।

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