बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने दवा कंपनी की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और अन्य की 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
ईडी के अनुसार धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत यह कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ अन्य संबद्ध संस्थाओं की इमारतों, संयंत्रों तथा 185 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
एजेंसी के मुताबिक सीबीआई की दो प्राथमिकी के बाद चंडीगढ़ स्थिति दवा कंपनी सूर्या फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और कुछ अन्य संबद्ध संस्थाओं पर धन शोधन का मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), चडीगढ़ और पंजाब एंड सिंध बैंक, करनाल ने शिकायत की थी। उन्होंने दवा कंपनी पर 828 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
जांच एजेंसी ने बताया कि ‘फर्जी चालान’ के बदले इस कंपनी के नाम पर साख पत्र (एलओसी) का लाभ उठाया गया था। इसके साथ ही बैंक से मिली राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से कंपनी, व्यक्तियों और संबद्ध संस्थाओं के नाम से संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।