उत्तर प्रदेश

तीन वर्ष पूर्व दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 साल का कारावास

– दोषी पर साठ हजार रुपये का जुर्माना, पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपये की राशि देने के आदेश

मुरादाबाद, 17 अगस्त। बुधवार को मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के एक आरोपी युवक को दुष्कर्म में मामले में न्यायालय ने 12 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने दोषी पर साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में पचास हजार रुपये की राशि देने के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद के विशेष न्यायधीश पास्को कोर्ट (प्रथम) डा. केशव गोयल ने फैसला सुनाया।

तीन वर्ष पूर्व थाना कुंदरकी क्षेत्र निवासी महिला ने पड़ोस के युवक राहुल पर बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया थ कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला का मकान बन रहा है। इसके लिए पानी के ड्रम की जरुरत थी। इस पर उसने आरोपी को ड्रम लेने भेजा। तब घर में उसकी नाबालिग बेटी थी। आरेाप है कि युवक ने लड़की को अकेला पाकर दबोच लिया और दुष्कर्म किया। राहुल के न आने और लड़की के शोर मचाने पर वह घर पहुंची तो युवक उसे देखकर भाग गया। दुष्कर्म की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केस की सुनवाई पास्को कोर्ट-1 की अदालत में हुई। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य रखे। विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा और मनोज गुप्ता का कहना है कि आरोपी पहले से शातिर किस्म का है। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने युवक को दुष्कर्म का दोषी ठहराया। कोर्ट ने 12 साल कठोर कारावास की सजा व 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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