एच आई वी पीड़ित मरीज से किसी तरह का भेदभाव करने पर एक लाख रुपये जुर्माना ओर तीन महीने से दो साल तक कि सजा का प्रावधान: सीजेएम रमेश चंद्र
सोनीपत हिंदू कन्या महाविद्यालय मे जिला विधिक सेवाये प्राधिकरण सोनीपत के तत्वाधान में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चेयरमैन प्रमोद गोयल के मार्गदर्शन में सीजीएम व सचिव रमेश चंद्र के निर्देशानुसार विश्व एड्स जागरूकता एवं सीमा सुरक्षा बल दिवस पर कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमे मुख्य अतिथि सीजेएम व सचिव रमेश चंद्र रहे विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिवक्ता शिव प्रसाद शर्मा कानूनी सेवक व नेशनल अवॉर्डी दीपक कुमार मंथन डिप्टी सीएमओ वह नोडल अधिकारी एचआईवी एड्स विभाग सरकारी हॉस्पिटल से डॉ तरुण यादव व टीम, रेड क्रॉस सोसाइटी से प्रोजेक्ट मैनेजर सोमबीर सांगवान काउंसलर निशा सहरावत रहे जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉ सुशीला राणा ने की।
एक्ट के लागू होने के बाद एड्स पीड़ितों को संपत्ति में पूरे अधिकार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हर मदद मिलेगी। मरीजों से भेदभाव को अपराध माना जाएगा। एच आई वी एड्स एक्ट 2017 के तहत भेदभाव के दोषी पाए जाने पर सजा के रूप में तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानूनी सेवक दीपक कुमार मंथन ने सभी को संविधान दिवस प्रस्तावना कानून के नियमों की पालना के लिए संकल्प शपथ भी दिलवाई। नोडल अधिकारी एचआईवी ऐड्स डॉक्टर तरुण यादव ने सभी को बताया कि हस्पताल की तरफ से सभी एड्स पीड़ित मरीजों को ₹2500 रुपये महीने का मासिक भत्ता दिया जाता है। इलाज मुफ्त किया जाता है। एड्स से बचाव का सबसे आसान तरीका जागरूकता है सभी इस बीमारी से अवश्य जागरूक रहें और अपने जीवन का बचाव रखें।