नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल राय को पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने के मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि दो जजों की बेंच मामले में एक महीने में फैसला ले।
पश्चिम बंगाल भाजपा के विधायक अंबिका राय और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने 17 जून 2021 को विधानसभा स्पीकर को मुकुल राय को इस आधार पर अयोग्य करार देने की मांग की थी कि वे भाजपा के टिकट से चुनाव जीते और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। मुकुल राय को लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी बनाया गया है।