आईएएस अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर रोक
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने आईएएस अशोक खेमका की गिरफ्तारी पर 20 जुलाई तक रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार एवं आईएएस संजीव वर्मा को नोटिस जारी किया है।
खेमका के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में पंचकूला के सेक्टर पांच थाने में एफआइआर दर्ज की गई थी। उन पर आरोप है कि वर्ष 2010 में हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के एमडी पद पर रहते हुए प्रथम श्रेणी के दो अधिकारियों की गलत ढंग से नियुक्तियां की गईं। कार्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा की शिकायत पर यह एफआइआर दर्ज की गई थी। खेमका वर्तमान में हरियाणा के विज्ञान एवं तकनीक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किए जाने की मांग को लेकर खेमका ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। खेमका ने दलील दी कि वह प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं। उनके विरुद्ध सीधे एफआइआर कराना सर्विस रूल्स के खिलाफ है। इस पर हाई कोर्ट के जस्टिस अविनाश झींगन ने मंगलवार को खेमका की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार और संजीव वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।