बस पास विद्यार्थी के गांव से जींद के नए बस स्टैंड तक ही मान्य
जींद
जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक हुड्डा ने शुक्रवार को हरियाणा रोडवेज विभाग के विद्यार्थियों को जारी होने वाले बस पास के बारे में स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि बस पास विद्यार्थी के गांव से जींद के नए बस स्टैंड तक ही मान्य हैं। इस पास दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की जा सकती।
उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज विभाग तीन तरह के बस पास बनाता है। एक सामान्य पास होता है जिसे कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर बनवा सकता है। यह बस पास निर्धारित रूट की रोडवेज बसों में मान्य है। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण सस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उनके परिचय पत्र के आधार पर निशुल्क (जीरो बैलेंस) बस पास बना कर दिए जाते हैं। इस पास से छात्राएं अपने निर्धारित रूट की रोडवेज व सहकारी समिति की प्राइवेट बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न कोचिंग सेंटर, हारट्रोन इत्यादि में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को किलोमीटर के आधार पर सामान्य से कम शुल्क पर विद्यार्थी बस पास बना कर दिए जाते हैं। यह पास अपने निर्धारित रूट की रोडवेज बसों में ही मान्य है।