प. बंगाल के नगर निगम चुनाव में अर्धसैनिक बलों की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की भाजपा की मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने भाजपा नेता मौसमी राय और प्रताप बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील परमजीत पटवालिया ने कहा कि पिछले चुनाव में व्यापक हिंसा हुई थी। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को खारिज कर दिया और राज्य निर्वाचन आयोग को इस मसले पर फैसला करने को कहा। राज्य निर्वाचन आयोग जय बांग्ला अखबार की खबर को आधार बना रहा है। ये अखबार तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक अखबार है। उन्होंने कहा कि दूसरे अखबारों की खबरें हमने सौंपी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र को पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती पर कोई एतराज नहीं है। मेहता ने कहा कि त्रिपुरा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।