भविष्य में होने वाले पंचायती चुनावों के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने घोषित की खर्च राशि: सिवाच
– पंच 50 हजार, सरपंच 02 लाख, पंचायत समिति सदस्य 03 लाख 60 हजार तथा जिला परिषद् का सदस्य 06 लाख रूपये चुनाव के दौरान कर सकेंगे खर्च
सोनीपत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा व अन्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भविष्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव के लिए पंचों, सरपंचों, सदस्य पंचायत समिति तथा सदस्य जिला परिषद के लिए चुनाव खर्च करने की संशोधित सीमा व अन्य हिदायतें जारी की हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा चुनाव आयोग के अनुसार पंच चुनाव के दौरान 50 हजार, सरपंच 02 लाख, पंचायत समिति सदस्य 03 लाख 60 हजार तथा जिला परिषद् का सदस्य 06 लाख रूपये चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार को स्वयं या उसके चुनाव एजेंट को चुनाव के संबंध में सभी खर्चों का एक अलग और सही हिसाब रखना होगा। जोकि तारीख अनुसार अंकित किया जाएगा। इसमें नामांकित तारीख व परिणाम की घोषणा की तारीख दोनों दिन शामिल होंगे।
श्री सिवाच ने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी विशेष पार्टी, संघ, निकाय या व्यक्ति कोई प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग, बैनर, गेट, बैनर, प्रिंटिंग या झंडे छपवाता है तो इसके लिए उसके चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने से पहले संबंधित सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी और इसका सारा खर्च उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली खर्च राशि में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को चुनाव के दौरान किया जाने वाले खर्च का लेखा-जोखा निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) या अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लडऩे वाला उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च राशि से ज्यादा खर्च करते हैं तो उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और हरियाणा चुनाव आयोग उसे अयोग्यता के लिए आमंत्रित करेंगा।