उत्तर प्रदेश

नोएडा सीईओ ऋतु महेश्वरी को गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जारी गैरजमानती वारंट के खिलाफ नोएडा की सीईओ ॠतु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हर रोज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होता है। यह दिनचर्या हो गई है, हर रोज़ एक अधिकारी कोर्ट आ जाता है, यह क्या है। आप अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करते।

ऋतु माहेश्वरी को हाईकोर्ट ने 4 मई की सुनवाई में हाजिर रहने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने ने 28 अप्रैल को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। हाईकोर्ट ने ऋतु माहेश्वरी को 4 मई को खुद कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था। दरअसल, 28 अप्रैल को भी सुनवाई के दिन भी ऋतु माहेश्वरी कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं। 4 मई को सुनवाई के दिन नोएडा अथॉरिटी के वकील ने बताया था कि ऋतु माहेश्वरी ने सुबह 10 बजे की फ्लाइट पकड़ी है। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। इस आदेश के खिलाफ रितु माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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