नई दिल्ली
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के दौरान खजूरी खास इलाके में एक दुकान में तोड़फोड़ के मामले में आरोपित को बरी कर दिया है।
गुरुवार को एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र भट्ट ने खजूरी खास इलाके में एक दुकान में तोड़फोड़ के मामले में आरोपित नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को साक्ष्यों के अभाव में आरोपित को बरी करने का आदेश दिया। नूरा पर आरोप था कि उसने 25 फरवरी 2020 को चांद बाग पुलिया के पास बन्नी बेकरी शॉप में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ को अंजाम दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपित के खिलाफ साक्ष्य पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि जब दो बड़े समूहों के बीच हिंसा हो रही हो तब किसी आरोपित के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कम से कम दो स्वतंत्र गवाह होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 2 अप्रैल 2020 को बीट कांस्टेबल ने आरोपित से पूछताछ के दौरान पहचान करना संदेहास्पद है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र ने 2 अप्रैल को थाने में पुलिस के समक्ष तो आरोपित की पहचान की लेकिन उसकी पुष्टि नहीं कर सका।
उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे।