हरियाणा

ऑटो मालिक की हत्या करने के तीन दोषियों को अदालत ने सुनवाई उम्रकैद की सजा

सोनीपत
शहर थाना क्षेत्र में ऑटो मालिक की हत्या करने के तीन दोषियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दो दोषियों पर 20-20 हजार रुपये एक दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव आसंडा निवासी बलजीत सिंह ने बताया कि 24 जुलाई 2018 को शहर थाने में शिकायत देकर बताया कि उनका बड़ा बेटा सुनील उर्फ ठोडा सोनीपत में नंदी चौक के पास किराए पर रहता था। उसने तीन आॅटो ले रखे है। जिन्हें किराए पर देकर वह गुजर बसर कर रहा था। उनका बेटा 23 जुलाई 2018 की रात को दस बजे अपने एक साथी गांव के सुमित के साथ पुरखास अड्डा स्थित सैलून पर सेविंग कराने गया था। जब वह सैलून पर बैठा था तो इसी दौरान तीन युवक चेहरे पर कपड़ा बांधकर सैलून के बाहर पहुंचे थे। युवकों को देखते ही सुनील सैलून से बाहर निकलने लगा। इस पर आरोपितों ने उसके बेटे को पकड़ लिया। उनमें गांव शहजादपुर का प्रीतम, झज्जर के गांव खरहर का एक युवक तथा एक अन्य युवक शामिल थे। उन्होंने उसके बेटे पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी थी। सुमित के शोर मचाने पर हमलावर मौके से भाग गए थे। पुलिस ने इस मामले में बलजीत के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में तत्कालीन शहर थाना प्रभारी राजपाल सिंह की टीम ने आरोपित प्रीतम, शहजादपुर के ही शैलेस व खरहर के संदेश उर्फ सैंडी को गिरफ्तार किया था। तीनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे प्रमोद गोयल की अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषीे प्रीतम व संदेश को हत्या व अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा शैलेस को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दो दोषियों को 13-13 माह व एक दोषी को नौ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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