हरियाणा

धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 11-11 हजार रुपए लगाया जुर्माना

गन्नौर। सिविल जज जूनियर डिविजन गन्नौर पुनीत लिम्बा की अदालत ने फर्जी तरीके से बाइक की नंबर प्लेट स्विफ्ट डिजायर कार पर लगाकर बेचने वाले दो आरोपी नवीन निवासी बरोदा, गोहाना और नवीन उर्फ विक्की निवासी उत्तम नगर, गोहाना को 3 साल की सजा व 11-11 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने आदेश दिए है कि अगर 6 माह के भीतर जुर्माना राशि नहीं भरते है तो इसकी एवज में 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उपमंडल के गांव अटायल से राजेश कुमार पुत्र रघबीर ने जनवरी 2016 में गोहाना में उत्तम नगर निवासी नवीन उर्फ विक्की पुत्र रघबीर सिंह से स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी। कार की आरसी बहादुरगढ़ में बादली गांव के संदीप कुमार के नाम पर थी, जोकि कार खरीदते समय साथ आया था। इनके बीच कार का 4 लाख 18 हजार रुपए में सौदा तय हो गया था। उसने 4 लाख रुपए नवीन उर्फ विक्की को गाड़ी मालिक के सामने दे दिए, कार की सर्विस बुक नहीं होने पर उसने बाकी की पेमेंट रोक ली। एफआईआर में पीड़ित राजेश कुमार ने बताया था कि फरवरी 2016 में झ’जर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में पता किया तो वह हैरान रह गया। आरोप था कि कार पर लगी नंबर प्लेट बाइक की निकली। उसे शक हुआ कि कार चोरी की है या फिर फाइनेंस की, उसे धोखे से बेची गई है। उसने आरसी पर लिखा नाम संदीप पुत्र रघुबीर का पता किया तो वह नवीन पुत्र राज सिंह खासा निवासी बरोदा, गोहाना निकाला। इन्होंने फर्जी तरीके से कार की आरसी तैयार कर धोखाधड़ी की थी। मामला कोर्ट में जाने के बाद कई साल तक केस में सुनवाई चलती रही। आखिरकार पुख्ता सबूतों के कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया है।

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