राष्ट्रीय

आकार पटेल मामला, लुकआउट नोटिस वापस लेने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने दी अर्जी

नई दिल्ली

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस वापस लेने के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। आकार पटेल ने भी कोर्ट के आदेश के बावजूद लुकआउट सर्कुलर वापस नहीं लेने पर सीबीआई के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है। दोनों ही याचिकाओं पर राऊज एवेन्यू कोर्ट आज ही सुनवाई करेगी।

आकार पटेल की याचिका में कहा गया है कि जिस समय कोर्ट लुकआउट सर्कुलर नोटिस वापस लेने का आदेश जारी कर रही थी उस समय जांच अधिकारी हिमांशु बहुगुणा भी कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद जब वो कल रात में फ्लाईट पकड़ने गए तो उन्हें उसी लुकआउट सर्कुलर नोटिस के आधार पर रोक दिया गया। यहां तक कि जांच अधिकारी ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। जांच अधिकारी का यह रवैया मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

बता दें कि 7 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक को निर्देश दिया था कि पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने में अधीनस्थ अधिकारियों ने गलती की है और इसलिए सीबीआई निदेशक इसका हवाला देते हुए लिखित रूप से माफी मांगें।

कोर्ट ने कहा था कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने के अधिकार का मनमाना तरीके से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से उम्मीद जताई कि वो उन अधीनस्थ अधिकारियों को इसके लिए संवेदनशील बनाएं जिन्होंने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। साथ ही उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने अपने नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। इसके लिए वे सक्षम अदालत में जा सकते हैं।

पटेल के खिलाफ सूरत की निचली अदालत में एक बीजेपी विधायक पूर्णेशभाई ईश्वरभाई मोदी ने शिकायत कर रखी है। 19 फरवरी को सूरत की कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश जाने की इजाजत देते हुए पासपोर्ट देने का आदेश दिया था। सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आकर पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था।

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