लोक निर्माण विभाग उरई के अधिशासी अभियन्ता तलब
प्रयागराज, 15 अक्टूबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग उरई के अधिशासी अभियंता अभिनेश कुमार को 17 अक्टूबर को इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कहा है कि वह बताएं कि किस कानूनी प्राधिकार से उन्होंने प्राइवेट व्यक्ति को बैरियर लगाकर ओवर लोडेड ट्रकों की जांच करने की अनुमति दी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने अरूण तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
बहस के दौरान याची की तरफ से बताया गया कि 29 मई 20 के आदेश से अधिशासी अभियंता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के अध्यक्ष को बैरियर लगाकर ओवर लोड ट्रकों व गांव के लोगों की जांच का अधिकार दिया है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और अधिशासी अभियंता को हाजिर होकर सफाई देने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।