हरियाणा

मादक पदार्थ तस्करी के आरोपित को एक वर्ष तक जेल में किया नजरबंद

सोनीपत
मादक पदार्थ तस्करों पर पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के अनुसार कठोर कार्रवाई जारी है। नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की अंतरराज्यीय नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत गांव सिसाना निवासी कर्मबीर को एक वर्ष के लिए सोनीपत स्थित जेल में ही नजरबंद कर दिया गया है। इससे पहले भी गांव रोहणा निवासी तस्कर राकेश को नजरबंद किया जा चुका है।
गांव सिसाना निवासी कर्मबीर को बिहार से 570 ग्राम चरस तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपित के पुराने रिकॉर्ड को खंगलवाया तो पता लगा कि आरोपित इससे पहले भी बिहार से तस्करी कर लाई गई 208 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि आरोपित बिहार राज्य से की जा रही चरस की तस्करी में शामिल है। पता लगा कि वह बिहार के बड़े नशा तस्करों के संपर्क में रह रहा है। जिस पर आरोपित के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रारूप प्रस्ताव तैयार करके संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, पीआईटीएनडीपीएस सेल, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया। जिस पर संयुक्त सचिव ने पुलिस अधीक्षक, सोनीपत की तरफ से भेजे गये प्रारूप प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए इसे जांच समिति के पास भेज दिया और जांच समिति ने आरोपित को अंतरराज्यीय स्तर पर अवैध रूप से नशा तस्करी करने वाले गिरोह के साथ जुड़ा पाया। जिस पर आरोपित को एक वर्ष के लिए जिला कारागार सोनीपत में नजरबंद करने के आदेश दिए गए है। यह इस तरह का दूसरा मामला है। इससे पहले अक्तूबर में रोहणा निवासी राकेश को भी इसी प्रकार से नजरबंद किया गया था। आगे भी तस्करों को नजरबंद कराया जाएगा। जिससे मादक पदार्थ तस्करी को रोका जा सके।  

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