नामंकन छटनी के दौरान किसी भी प्रत्याशी का नामांकन नहीं हुए रद्द, पार्षद के 64 व अध्यक्ष पद 10 के उम्मीदवार अब भी मैदान में
गन्नौर। नगरपालिका चुनाव के लिए जमा किए गए नामांकनों की छटनी का कार्य सोमवार को निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुरेंद्र दून की देखरेख में हुआ। इस दौरान किसी भी उम्मीदावर के नामांकन रद्द नहीं किए गए। चुनाव में पार्षद पद के 64 उम्मीदवार व अध्यक्ष पद के 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। मंगलवार को नामांकन वापिस लेने का दिन है। नामांकन वापिस लेने के बाद ही प्रत्याशियों की सही स्थिती सामने होगी।
– प्रत्याशियों को बैंको में खुलावाना होगा खाता
चुनाव संबंधी लेन-देन के लिए प्रत्याशियों को अलग से नया बैंक खाता खुलवाना होगा। इस नए बैंक खाते का खाता संख्या को लिखित रूप में संबंधित अधिकारी को देनी होगी। इसी नए बैंक खाते से नगरपालिका चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी सभी प्रकार का चुनाव संबंधी भुगतान कर सकेंगे। जिन प्रत्याशियों द्वारा बैंक खाता नहीं खोला गया अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद चुनाव व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरण की एक स्वप्रमाणित प्रति भी प्रत्याशी द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करवानी होगी। प्रत्याशी को बैंक खाते से क्रॉस्ड एकाउंट पेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से खर्च करेंगे। गौरतलब है कि नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए 10 लाख 50 हजार रूपये व पार्षद के लिए 2 लाख 50 हजार रूपये की चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।
– पिछले चुनाव खर्च का ब्यौरा न जमा करवाने वाले डिफाल्टर में भी लड़ सकते हैं चुनाव
निर्वाचन आयोग ने पिछली बार में हुए चुनाव के दौरान आय-व्यय का विवरण नहीं देने वाले प्रत्याशियों को चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ऐसे आदेश जारी किए गए थे। ऐसे में इस बार कुछ प्रत्याशियों को असमंजस की स्थिती बनी हुई है कि उन्हें चुनाव लडऩे का अधिकार होगा या नहीं। इस बारे में निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुरेंद्र दून ने बताया कि यह आदेश वर्ष 2018 में दिए गए थे जो 3 साल यानी 2021 तक ही लागू थे। 2021 के बाद यह आदेश लागू नहीं होता, जिस वजह से अब वे प्रत्याशी भी चुनाव लडऩे योग्य हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करवाया था।