बिहार

नवादा के हरदिया में 125 घरों को हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ने का काम शुरू

नवादा, 13 अक्टूबर। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर नवादा जिले के रजौली प्रखंड के हरदिया में 125 घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। हरदिया सेक्टर ए, बी और सी में 30 वर्षों से सिंचाई विभाग की भूमि पर घर बनाकर रह रहे इन परिवारों के घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है।

गुरुवार 13 अक्तूबर को सिंचाई विभाग के अवर प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक तिवारी, सीओ अनिल कुमार, रजौली थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी भारी संख्या में पुलिस बल और बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। बल पूर्वक घर से लोगों को निकालते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कराया गया।

सीओ ने बताया कि हाईकोर्ट से निर्देश मिला है कि सिंचाई विभाग के भूमि पर 125 परिवार घर बनाकर अतिक्रमण किए हुए हैं। जिसे 3 दिनों में खाली कराना है।15 अक्तूबर तक सभी घर को खाली करा अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।इस दौरान प्रशासन और संबंधित परिवार के लोगों के बीच झड़प भी हुई लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस जवानों ने स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया।

30 वर्षों से रह रहे इन ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को वास्तविक पर्चा सिंचाई विभाग द्वारा मिला था। उसी समय से यहां हम लोग घर बनाकर रह रहे हैं। फुलवरिया डैम (जलाशय) बनाने के समय हम लोगों को अपने मूल स्थान से हटाया गया था। अब यहां से भी हम लोगों को हटाया जा रहा है। ऐसे में अब हम लोग पूरे परिवार के साथ कहां जाएं।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता ने कहा कि इन लोगों को जिस जगह पर बसने के लिए पर्चा दिया गया था उस जगह पर घर नहीं बना कर दूसरे जगह पर घर बनाए हैं। 125 लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्चा भी नहीं मिला है और जमीन को अतिक्रमण कर घर बनाए हुए हैं। ।पूर्व में भी इन लोगों को घर खाली करने की नोटिस दे दी गई थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा घर नहीं खाली किया गया था जिसके बाद आज यह कार्रवाई की गई है।

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