हरियाणा

संपत्तिकर फार्म में दर्शाए गए विवरण में हुई त्रुटि को ठीक करने के लिए नगर निगम द्वारा 27 से 29 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है विशेष कैंप

सोनीपत, 24 जनवरी। नगर निगम आयुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि नगर निगम की सीमा में संपत्तिकर से संबंधित किए गए सर्वे के अनुसार किसी नागरिक के संपत्तिकर फार्म में दर्शाए गए विवरण में अगर नाम, एरिया या कटैगरी से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उनको ठीक करने के लिए नगर निगम कार्यालय में 27 से 29 जनवरी तक विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कैंप में कोई भी नागरिक अपने संपत्तिकर विवरण फार्म में नाम, एरिया तथा कटैगरी से संबंधित हुई त्रुटियों को ठीक करवाने के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए नगर निगम द्वारा नागरिकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर एक मुश्त जमा करवाने पर पूर्ण ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी नगर निगम क्षेत्र के संपत्तिकर दाताओं से अपील करते हुए कहा कि संबंधित संपत्तिकर दाता निर्धारित अवधि में अपना संपत्तिकर जमा करवाकर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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