हरियाणा

सौतेली बेटी से दुष्कर्म का प्रयास व अश्लीलता करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

सोनीपत
शहर में सौतेली बेटी से दुष्कर्म का प्रयास व अश्लीलता करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए है।
सोनीपत शहर की रहने वाली 12 साल की लड़की ने 3 मार्च, 2021 को महिला थाना पुलिस को शिकायत देकर अपने सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने पुलिस को बताया था कि वह जब वह छह साल की थी तक से उसका सौतेला पिता उसके साथ अभद्रता करने लगा था। वह इस बारे में किसी को बताने पर धमकी देता था। लड़की ने बताया था कि 27 फरवरी, 2021 को वह घर पर मौजूद थी। उसकी मां व भाई छत पर टहल रहे थे। उसका पेपर होने के चलते वह कमरे के अंदर पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसके सौतेले पिता ने उसे बुलाकर रजाई उस पर ढकने को कहा था। जब वह रजाई ढक रही थी तो उसके पिता ने उसके साथ अभद्रता करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था। उसने छुड़ाने का प्रयास किया था तो उसकी मां को मारने की धमकी देने लगा था। इसी बीच उसकी मां व भाई छत से आ गए। आरोपित ने उसे खुद से दूर कर दिया था। उससे पहले उसकी मां ने उसे देख लिया था। जब उसकी मां ने उसके सौतेले पिता से शर्म नहीं आने की बात कही थी तो उसने कहा था कि वह बेटी को पुचकार (दुलार) रहा था। उसकी मां के गुस्सा करने पर आरोपित उसकी मां का गला पकड़कर मारने की धमकी देकर भाग गया था। बाद में परिजनों ने उसे थाने में ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित सौतेले पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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