अदालत ने चेक बाउंस मामले में 2 साल की सजा व राशि को जुर्माना के रूप में वापस देने का सुनाया फैसला
गन्नौर। साढ़े 24 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले की सिविल जज जूनियर डिविजन गन्नौर पुनीत लिम्बा की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद व 24.5 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज की दर से पीड़ित को लौटाने के आदेश दिए है। मामले में गन्नौर वासी अजय कुमार को जमीन की रजिस्ट्री की एवज में सोनीपत के सुरेश गुप्ता ने साढ़े 24 लाख रुपए का चेक दिया था। तय समय के बाद अजय कुमार ने चेक को बैंक में डाला तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। अजय कुमार को पता चला कि आरोपी सुरेश गुप्ता ने उसके साथ ठगी कर ली है। जिस पर पीड़ित ने आरोपी सुरेश गुप्ता को कोर्ट नोटिस भिजवाया और चेक बाउंस का मुकदमा अदालत में दायर कर दिया। अदालत में केस में सुनवाई चलती रही। अब कोर्ट ने सुरेश गुप्ता को 2 साल की सजा व चेक की राशि को जुर्माने के रूप में वापस करने का फैसला सुनाया है।