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अटल पेंशन योजना का लाभ एक अक्टूबर से नहीं ले सकेंगे आयकरदाता

नई दिल्ली, 11 अगस्त। आयकरदाता एक अक्टूबर के बाद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में नामांकन नहीं कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।

मंत्रालय के मुताबिक यह बदलाव एपीवाई के उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं। अधिसूचना के मुताबिक यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है, जांच के दौरान पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है, तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अबतक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी।

दरअसल, केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून, 2015 को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की शुरुआत की थी। इस योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ एक हजार रुपये से 5 हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है।

उल्लेखनीय है कि आयकर कानून के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

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