कुरुक्षेत्र: जुर्माना भरने की बजाए पराली प्रबंधन कर ले सकते है आर्थिक लाभ: शांतनु
कुरुक्षेत्र, 06 अक्टूबर। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि प्रशासन और कृषि विभाग ने ना चाहते हुए भी मजबूरी में बार-बार अपील करने के बाद भी फसल अवशेषों में आग लगाने पर 10 लोगों के चालान किए है तथा इन लोगों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है कि पराली व अवशेषों को आग लगाने की बजाए पराली का प्रबंधन करके आर्थिक रुप से लाभ लिया जा सकता है। सरकार द्वारा पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रति एकड़ 1 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की टीम ने सेटेलाइट से प्राप्त लोकेशन के अनुसार फसल अवशेषों में आग लगाने की सूचना के बाद 10 लोगों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना किया है। इन किसानों पर जुर्माना करना प्रशासन का मकसद नहीं था, अपितु इन किसानों को पराली का प्रबंधन करके 1 हजार रुपए का प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि की तरफ फोकस करवाना था। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की तरफ से किसानों को कृषि यंत्र भी 50 से 80 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे है। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत किसानों को पिछले वर्ष तक उपमंडल पिहोवा 105, शाहबाद में 18, थानेसर में 21 और लाडवा में 10 स्ट्रा बेलर उपलब्ध कराएं है। उन्होंने कहा कि इसी तरह पराली को मिट्टी में मिलाने के लिए उपयोगी सुपर मशीनें प्रदान की गई है, जिनमें पिहोवा में 196, लाडवा में 152, शाहबाद में 400 और थानेसर में 376 मशीन शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला कुरुक्षेत्र में स्थित गौशालाओं को धान की पराली बेल उठाने के लिए यातायात खर्च करने के एवज में 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस गऊशाला के लिए अधिकतम सहायता राशि सीमा 15 हजार रुपए होगी। गऊशाला का गऊशाला सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।