हवाई अड्डों और विमानों में मास्क न पहनने वालों पर होगी सख्ती, डीजीसीए ने जारी किए नए नियम
नई दिल्ली, 08 जून । नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई अड्डों और विमानों के लिए नए कोविड -19 नियम जारी किए हैं। अब यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य हो गया है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मास्क हटाने की अनुमति होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को नए कोविड मानदंड जारी किए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक यात्रा के दौरान अब मास्क अनिवार्य होगा। मास्क हटाने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को ‘अनियंत्रित यात्री’ माना जाएगा और उन्हें ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा जा सकता है।
महानिदेशालय के आदेश के अनुसार यात्री के बार-बार मास्क पहनने से इनकार करने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया जाए।