राष्ट्रीय

अपने ही अपहरण मामले में रूबिया सईद ने जम्मू के टाडा कोर्ट में आरोपितों के साथ की जिरह

अब 20 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक से होगी जिरह

जम्मू, 21 सितंबर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद 1989 में हुए अपने ही अपहरण मामले में बुधवार को जम्मू के टाडा कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने रूबिया को इस मामले के संबंध में जिरह के लिए पेश होने का समन भेजा था।

सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने बताया कि जम्मू के टाडा कोर्ट में पेश हुईं दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया से बाकी आरोपितों के साथ जिरह की गई। अब आतंकी एवं प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक से जिरह किया जाना बाकी है। यासीन मलिक को 20 अक्टूबर को जिरह के लिए बुलाया गया है। इसके लिए कोर्ट ने दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन को यासीन मलिक को पेश करने का आदेश दिया है।

पिछली बार रूबिया सैयद कोर्ट में पेश नहीं हुई थी जिस पर टाडा कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लिहाजा आज रूबिया सैयद कोर्ट में पेश हुई। इससे पहले रूबिया सैयद ने जुलाई माह में सुनवाई के दौरान पहली बार कोर्ट में पेश होकर कश्मीरी अलगाववादी नेता एवं जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक समेत चार आरोपितों की पहचान की थी।

बता दें कि यासीन मलिक पर अपने साथियों के साथ मिलकर आठ दिसंबर 1989 को रूबिया सईद का अपहरण करने का आरोप है। यासीन मलिक के अलावा इस केस में अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमां मीर, इकबाल अहमद, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंजूर अहमद सोफी, वजाहत बशीर, मेहराज-उद-दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी भी आरोपित हैं। टाडा कोर्ट जम्मू ने 29 जनवरी 2021 को इस मामले में यासीन मलिक व अन्य को आरोपित करार दे दिया था। इस मामले में अब टाडा कोर्ट रूबिया सईद समेत तीन गवाहों के बयान दर्ज कर रही है।

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