सागर धनखड़ हत्याकांड: अनिरुद्ध दहिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 6 जून । दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने रेसलर सागर धनखड़ की हत्या मामले के आरोपित अनिरुद्ध दहिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज शिवाजी आनंद ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 10 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अनिरुद्ध दहिया की ओर से पेश वकील प्रदीप राणा ने कहा कि उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपित 10 जून, 2021 से हिरासत में है। राणा ने कहा कि आरोपित के पिता और दादी का ऑपरेशन होना है लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आरोपित का एक भाई है, जो अलग रहता है और वो पिता और दादी का कोई ख्याल नहीं रखता है। राणा ने आरोपित को 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपित के भागने की कोई आशंका नहीं है।
दिल्ली पुलिस ने अनिरुद्ध दहिया की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वो और इस मामले के दूसरे सह-आरोपित हरियाणा और दिल्ली के खूंखार अपराधी हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने रेसलर सागर धनखड़ का अपहरण कर उसकी हत्या में शामिल रहे। कोर्ट ने कहा कि हर्निया का ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन है और मरीज आम तौर पर आपरेशन के दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपित की दादी का इलाज लंबा चलने वाला है और उनकी देखभाल के लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपित के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, ऐसे में उसे अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है।
06 अगस्त, 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 2 अगस्त, 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। 23 मई, 2021 को दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई, 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे। दहिया को 10 जून, 2021 को गिरफ्तार किया गया था।