हरियाणा

कृषि यंत्र निर्माताओं व डीलरों को कृषि यंत्रों पर अंकित करना होगा अधिकतम विक्रय मूल्य-सहायक कृषि अभियंता नवीन

-कृषि यंत्र डीलर जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में कर सकते है संपर्क

सोनीपत

कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डïा ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य में विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के इच्छुक कृषि यंत्र निर्माताओं और डीलरों को अपने सभी कृषि उपकरणों व यंत्रों पर अधिकतम विक्रय मूल्य अर्थात एमआरपी अंकित करने के निर्देश दिए है।  सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि कृषि यंत्र निर्माता और डीलर अपने विनिर्माण स्थल, डीलरशिप और कंपनी की वेबसाइट पर कृषि उपकरणों के एमआरपी प्रदर्शित करने के लिए भी बाध्य होंगे। इसके अलावा कृषि यंत्र निर्माता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उन द्वारा वेबसाईट पर प्रदर्शित एमआरपी और डीलरों द्वारा उनकी डीलरशीप पर प्रदर्शित मूल्य में कोई अंतर न हो। उन्होंने कहा कि जो भी डीलर इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो संबंधित कृषि यंत्र निर्माता व डीलर विभागीय योजनाओं में मशीन सप्लाई करने के पात्र नहीं रहेंगे। कृषि यंत्र निर्माता व डीलर इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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