हरियाणा

26 नवंबर को होगा राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन 

सोनीपत, 16 नवंबर। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रमोद गोयल के नेतृत्व में 26 नवंबर को राष्टï्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर के अलावा गोहाना, गनौर, खरखौदा न्यायिक परिसर में आपसी सहमति से कसों का निपटारा किया जाएगा।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी रमेश चन्द्र ने बताया कि राष्टï्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस केस (धारा 138  एक्ट के मामले ), बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों समेत अन्य विभिन्न लंबित वर्गों के मामलों का निपटारा किया जायेगा।  जिला एडीआर सेंटर (वैकल्पिक समाधान केंद्र)  स्थित  स्थायी लोक अदालत के माध्यम से प्री- लिटिगेशन स्टेज पर  विभिन्न बैंकों के बैंक लोन केसों, बिजली, पानी बिल, शिक्षा, इत्यादि जन उपयोगी सुविधाओं से सम्बंधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा। 

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव रमेश चन्द्र ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाकर आपसी रजामंदी से केसों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत केसों का निपटान का सरल व प्रभावी तरीका है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के विषय में अधिक जानकारी व किसी भी अन्य  सहायता के लिए जिला एडीआर सेंटर या हेल्पलाइन नंबर 0130 -220057 व  ईमेल आईडी [email protected]  पर संपर्क किया जा सकता है।

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