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फरीदाबाद: फैक्ट्री एक्ट को लागू करना उद्यमी और श्रमिक के हक में है: नवीन हुड्डा

फरीदाबाद, 08 जून। उद्योग सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक निदेशक नवीन हुड्डा ने कहा है कि फैक्ट्री एक्ट-1948 को लागू करना उद्योग और श्रमिक सभी के हित में है। उद्योग का लाइसेंस लेना भी जरूरी है। जांच के दौरान उद्योग में पाई जाने वाली कमियों को सभी उद्यमी दूर करें। कमियों को दूर कराने में विभाग उद्यमियों की हर संभव मदद करेगा। श्री हुड्डा बुधवार को आइएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से उद्यमियों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

नवीन हुड्डा ने कहा कि किसी उद्योग का निरीक्षण करने से 15 दिन पहले उद्योग को सूचना दे दी जाएगी। ये सूचना मेल या फोन पर दी जाएगी। निरीक्षण विभाग के अधिकारी स्वयं नहीं करते। इसकी प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा निर्धारित की जाती है। उद्यमी इस निरीक्षण से भयभीत न हों। लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन करें। इसके लिए विभाग पूरी मदद करेगा। लाइसेंस एक वर्ष, पांच वर्ष और 10 वर्ष की समय सीमा के लिए ले सकते हैं। भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा के बारे में उन्होंने सरल भाषा में समझाया। इससे मौके पर आइएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद राणा, महासचिव रश्मि व अन्य पदाधिकारियों मुख्य अतिथि हुड्डा को स्मृति चिह्न भेंट किया और उनका स्वागत किया।

प्रधान ने कहा कि किसी भी उद्योग का अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण करने की खबर सुनकर उद्यमियों में भय पैदा होता है। निरीक्षण से पहले उद्यमियों को सूचना दी जानी चाहिए। इस मौके पर उद्यमी आइसी जैन ने हुड्डा का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में एचएस सेखों, बीपी दलाल, डीपी यादव, तेज चौधरी, नितिन बरेजा, देवेंद्र गोयल, वरुण मंगला, डीके मिश्रा, बीपी जैन, कुलदीप सिंह प्रमुख रूप से मौजूद थे।

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