दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन के पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने को कोर्ट की हरी झंडी
नई दिल्ली, 28 मई । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येन्द्र जैन के पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी है। सत्येन्द्र जैन ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद की कोर्ट में पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति मांगी थी।
इस कोर्ट में सत्येन्द्र जैन और आप के कुछ नेताओं के खिलाफ भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।
आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता छैल बिहारी की ओर से सभी आरोपितों के वकीलों को शिकायत की प्रति उपलब्ध कराई गई। आरोपितों की ओर से पेश वकीलों ने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 2 जुलाई तक के लिए सुनवाई टालने का आदेश दिया।
शिकायतकर्ता छैल बिहारी गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि आगामी नगर निगम चुनाव जीतने के इरादे से आरोपित नेताओं ने आम जनता को गुमराह करने का काम किया है। शिकायत में आप नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि वे कथित तौर पर शिकायतकर्ता और भाजपा के पार्षदों की नकारात्मक छवि बना रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बेईमान इरादे से और आगामी नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए तीनों निगमों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है, ताकि विकास कार्य नहीं किए जा सकें।
शिकायत में कहा गया है कि दुर्गेश पाठक ने अन्य आप नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गलत और भ्रामक बयान दिया। ये बयान मानहानि वाले हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक पाठक ने प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1400 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है और बीजेपी पार्षदों ने अवैध रूप से वसूली की है। उक्त बयान को आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।