प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी-उपायुक्त सिवाच
-31 जुलाई तक सभी किसान करवाएं अपनी फसलों का बीमा
सोनीपत, 09 जुलाई। उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लाभकारी सिद्घ हो रही है। क्योंकि फसलों का बीमा करवाने के बाद किसान को किसी भी बात का खतरा नहीं रहता। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसान की फसल खराब होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। किसान को उसकी फसल की बीमा राशि कंपनी द्वारा दी जाती है।
उपायुक्त सिवाच ने कहा कि खरीफ सीजन की फसलें कपास, मक्का, धान, बाजरा, मूंग का फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, उससे पहले किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा योजना के तहत किसान को कपास के लिए 1819.12, मक्का के लिए 374.85, धान के लिए 749.69, बाजरा के लिए 352.7 एवं मूंग के लिए 329.82 रूपये प्रति एकड़ प्रीमियम राशि देनी पड़ती है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा से अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो कंपनी द्वारा किसान को कपास के लिए 36382.49, मक्का के लिए 18742.63, धान के लिए 37484.45, बाजरे के लिए 17639.45 व मूंग के लिए 16490.95 रूपये की राशि दी जाती है।
इसके अलावा कोई भी किसान अपनी उपरोक्त दी गयी फसलों का बीमा करवाने के इच्छुक है वह अपने संबन्धित बैंक शाखा, उपकृषि-निदेशक कार्यालय से संपर्क करके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए जो ऋ णी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हे अपनी ऋ ण दाता बैंक में आगामी 24 जुलाई तक लिखित में घोषणा पत्र देना होगा अन्यथा बैंक द्वारा अपने अभिलेखानुसार उसका बीमा कर दिया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक अनिल सहरावत ने बताया कि किसान को अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम जमाबंदी एवं स्वयं प्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र के साथ संबन्धित बैंक शाखा, उपकृषि-निदेशक कार्यालय से संपर्क कर बीमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 18001802117 से संपर्क कर सकते हैं।