इन्कम टैक्स रिर्टन 31 जुलाई तक दाखिल कर जुर्माने से बचे : सतेंद्र शर्मा
– टीडीएस रिर्टन जमा करने वाले आयकरदात देरी करने पर क्लेम का नही उठा सकते कई बार लाभ : सतेंद्र शर्मा
जिला टैक्स बार एसोसिएशन के उपप्रधान संजीव सरदाना जानकारी देते हुए।
सोनीपत। सेलेक्ट सर्विसेज के डायरेक्टर सतेंद्र शर्मा ने बताया कि इन्कम टैक्स रिर्टन दाखिल करने वाले 31 जुलाई तक रिर्टन दाखिल करवा दे। इसके बाद जुर्माना देना पड़ेगा। एडवोकेट ने रिर्टन दाखिल करने वाले लोगों से आह्वान किया कि वे समय पर रिर्टन भरकर जुर्माना देने से बचे। उन्होंने बताया कि पहले की उपेक्षा रिर्टन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। 2021-2022 के लिए 25 जुलाई तक आकड़ों के अनुसार 3 करोड़ से ज्यादा लोग रिर्टन दाखिल करवा चुके है। उन्होंने बताया कि अभी तक भी बहुत से टैक्सपेयर्स ने अपना रिर्टन दाखिल नही किया है। एडवोकेट सतेंद्र शर्मा ने बताया कि आईटीआर भरते समय सही फार्म चुनने के साथ कई बातों का ध्यान रखे। उन्होंने बताया कि अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रूपयें से कम है तक उसे लेट फीस के रूप में 1 हजार रूपयें देने पड़ेगे। उन्होंने टीडीएस रिर्टन भरने वाले आयकरदाता को बताया कि अगर समय रहते टीडीएस रिर्टन नही भरा तो एक लाख रूपयें का जुर्माना लगेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 200 रूपयें लेट फीस भी लगेगी। आयकर भरने वाला अधिकारी सबसे पहले आपसे लेट फीस वसुलेगा। जुर्माना भी न्यून्तम 10 हजार से एक लाख तक करेगा। इसके अलावा देरी करने पर आयकर विभाग आपके सभी तरह के क्लेम भी खत्म कर सकता है। जिसका नुकसान आयकरदाता को टीडीएस से जुड़े क्लेम न मिलने का भी हो सकता है।