हरियाणा

जींद: छात्र से मारपीट का आरोपित अध्यापक काबू, भेजा जेल

जींद सिविल लाइन थाना पुलिस ने सेक्टर 8-9 स्थित रॉयल डिफेंस अकादमी में मासूम को थर्ड डिग्र्री देने के आरोपित अध्यापक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सेशन अदालत ने अकादमी संचालक की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है।

नरवाना निवासी अधिवक्ता हर्ष कुमार ने गत एक मई को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने अपने नौ वर्षीय बेटे को सेक्टर 8-9 स्थित रॉयल डिफेंस अकादमी में लगभग एक माह पहले दाखिला दिलवाया था। उसका बेटा अकादमी होस्टल में ही रह रहा है। 30 अप्रैल को छोटे बेटे के जन्मदिन पर अपने नौ वर्षीय बेटे को अकादमी से घर ले गया था। रात को जब उसके बेटे के कपडे बदले जा रहे थे तो कुल्हा से लेकर टकने तक गहरे नील पडे हुए थे। जब उन्होंने बेटे पर दबाव देकर पूछा तो बताया कि होस्टल में हंसी मजाक के दौरान एक बच्चा बैड से गिर गया था। जिस पर अध्यापक विवेक ने उसकी तथा उसके साथी की पाइप से बेरहमी से पिटाई की। उन्हें तब तक पीटा गया जब तक वे बेसूध नहीं हो गए। पूर्व में 22 अप्रैल को भी गणित का सवाल न आने पर भी उसे थर्ड डिग्री दी गई थी। परिजनों द्वारा मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

सिविल लाइन थाना पुलिस ने मासूम के पिता अधिवक्ता हर्ष की शिकायत पर अकादमी के अध्यापक विवेक के खिलाफ मारपीट करने, 75 जेजे एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अकादमी संचालक अशोक कुमार को भी पार्टी बनाया हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अध्यापक विवेक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उधर, अकादमी संचालक अशोक कुमार ने सैशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

सिविल लाइन थाना के जांच अधिकारी महेंद्र ने बताया कि अकादमी में मासूम के साथ मारपीट करने के आरोपित अध्यापक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं, अकादमी संचालक की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया।

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