हरियाणा

जून-2022 तक कोरोना मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा मुआवजा, 31 जुलाई तक करें आवेदन: उपायुक्त ललित सिवाच 

– महामारी कोरोना के कारण मृत्यु होने के मामले में राहत राशि देने की समयसीमा में की गई वृद्घि 

सोनीपत, 30 जुलाई। कोरोना महामारी के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में सरकार ने राहत राशि प्रदान करने के लिए समयसीमा को बढ़ा दिया है। उपायुक्त ललित सिवाच ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब 30 जून-2022 तक कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए परिजनों को 31 जुलाई, 2022 तक जिला राजस्व कार्यालय में आवेदन करना होगा। 

आपदा प्रबंधन को लेकर वित्तायुक्त एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने  विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली राहत राशि के लिए आवेदन की समयसीमा बढ़ाने की जानकारी दी। इस संदर्भ मेंं विस्तृत जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि दी जा रही है। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को जानकारी देते हुए जागरूक किया जाए कि वे राहत राशि लेने के लिए आवेदन अवश्य करें। 

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