राष्ट्रीय

ठगी के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल ट्रांसफर करने का आदेश

सुकेश ने तिहाड़ जेल में जान को खतरा बताते हुए अन्य जेल में भेजने की मांग की थी

नई दिल्ली, 23 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने ठगी के आरोपित सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की ही मंडोली जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो तिहाड़ जेल में सुकेश को अवैध सुविधा देने वालों पर उचित कार्रवाई करे।

सुकेश ने तिहाड़ जेल में जान को खतरा बताते हुए बंगलुरू या किसी और शहर की जेल में भेजने की मांग की थी। 23 जून को ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर की जान को खतरा होने की उसकी दलील बेमानी है।

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हकीकत तो ये है कि जेल में उसे मिलने के लिए मॉडल तक आया करती थी। मेहता ने कहा था कि मॉडल से मिलने के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने जेल अधिकारियों को रिश्वत दी थी। उन जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेहता ने कहा था कि सुकेश ने कभी लॉ सेक्रेटरी तो कभी होम सेक्रेटरी बनकर लोगों को ठगा है। उसने जजों तक को कॉल किया।

सुकेश रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी चल रहा है।

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