हरियाणा

अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 18 जनवरी 2023 तक जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा करवाएं आवेदन-उपायुक्त सिवाच

सोनीपत, 17 जनवरी। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में निकाय निकाय सीमा से बाहर विकसित की गई अवैध कालोनियों को नियमित करने और उनमें मूलभूत सुविधा देने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत अवैध कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए 18 जनवरी 2023 तक जिला नगर योजनाकार कार्यालय में आवेदन कर किया जा सकता है।
उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि आमजन के लिए अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। इसलिए कालोनियों को नियमित करवाने की दिशा में कदम बढांए और अपना आवेदन अवश्य करें। उन्होंने बताया कि अवैध कालोनियों को नियमित करवाने के लिए कालोनी काटने वाला व्यक्ति, उस कालोनी की पंजीकरण आरडब्ल्यूए व कॉपरेटिव सासयटी ही आवेदन कर सकती है।
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ललित बजाड़ ने बताया कि कार्यालय को प्राप्त होने वाले आवेदनों की छटनी करने के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्करूटनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिला नगर योजनाकार, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला विकास व पंचायत अधिकारी व कार्यकारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग और जनस्वास्थ्य विभाग शामिल है।
ऐसे करना होगा आवेदन
जिला नगर योजनाकार अधिकारी ललित बजाड़ ने बताया कि मलकियत से संबंधित सभी राजस्व दस्तावेज, जिसमें जमाबंदी, ईंतकाल, रजिस्ट्री व नकल अक्श शिजरा, स्वामित्व के प्रमाण के साथ प्लाट धारकों की सूची, कालोनी का ले-आउट, सर्वे प्लान, ले-आउट सैटेलाईट इमैजरी पर भी तैयार किया हुआ हो। इसके अलावा सभी गलियों चौडाई व लम्बाई और अन्य सुविधाओं का विवरण दर्शाया हुआ हो। सभी दस्तावेजों की एक सॉफ्ट कॉपी व दो मूल कॉपी जिला नगर योजनाकार कार्यायल में जमा करवानी होगी।

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