उत्तर प्रदेश

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामला : हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मथुरा न्यायालय में दाखिल, सुनवाई एक जुलाई को

मथुरा, 24 मई । शाही मस्जिद ईदगाह को हटाए जाने के आग्रह से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं पर चार महीने के अंदर कार्यवाही पूरी करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के आदेश की एक प्रति मंगलवार को याची मनीष यादव के वकील दीपक शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई एक जुलाई को नियत की गई है।

गौरतलब हो कि हिन्दू आर्मी चीफ मनीष यादव, जो कि लखनऊ के निवासी हैं, ने खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हुए 15 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। जिसमें अदालत से आग्रह किया गया था कि वह कटरा केशव देव मंदिर के एक हिस्से पर बनाई गई शाही मस्जिद ईदगाह को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के आदेश दे। अपनी याचिका के निस्तारण में विलंब को देखते हुए याची मनीष यादव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में भी एक याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने पिछली 12 मई को मथुरा की अदालत को इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर कार्यवाही चार महीने के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए थे।

मंगलवार को अधिवक्ता दीपक शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश दाखिल किया है। पक्षकार मनीष यादव ने बताया कि उम्मीद है चार महीने में सभी श्री कृष्ण भक्तों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं इसीलिए अंत तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मथुरा में जल्द बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन किस तरह का होगा उसकी क्या रूपरेखा रहेगी और कब होगा इस पर मनीष यादव ने कुछ भी नहीं बताया।

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