दिल्ली
वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली जमानत
नई दिल्ली, 28 सितंबर। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विकास धूल ने वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ी के आरोपित आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अमानतुल्लाह खान को 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 26 सितंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। एसीबी के मुताबिक वक्फ बोर्ड में भर्ती के लिए एक स्थानीय अखबार में विज्ञापन निकाला गया लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों की भर्तियां की। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि 22 लोगों को ओखला से भर्ती किया गया जहां से अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि लिए गए पैसे उत्तराखंड और तेलंगाना भेजे गए। 16 सितंबर को दो स्थानों से 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।