कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा अनुदान
किसान अब 31 अगस्त तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन-उपायुक्त सिवाच
सोनीपत, 29 अगस्त। उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत फसल अवशेषों को खेत में मिलाने व अन्य प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत व कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त सिवाच ने बताया कि इस स्कीम के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से नौ प्रकार के कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके लिए इच्छुक किसान अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कि कृषि मशीनों पर विभिन्न मशीनीकरण योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों जैसे कॉटन सीड ड्रील, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप, डायरेक्ट सीडेड राइस मशीन, ट्रैक्टर माउन्टेड रोटरी वीडर (2 व 3 रो), पावर टिलर, 12 एच पी से अधिक, ब्रिक्वेट मेकिंग मशीन, रीपर बाईन्डर स्वचालित, मेज प्लान्टर, मेज थ्रेसर, न्यूमेटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए इच्छुक किसान हरियाणा सरकार की वैबसाईट www.agriharyana.gov पर अपना आवेदन कर सकते हंै।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ० अनिल सहरावत ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन व पंचायत को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80 प्रतिशत व व्यक्तिगत श्रेणी के किसान को अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आवेदन करने उपरांत किसान अपने संबंधित दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय में जमा कराएं। किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
ये हैं योजना के नियम एवं शर्तें
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डïा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के नाम हरियाणा राज्य में पंजीकृत टै्रक्टर की वैद्य आर.सी, बैंक खाता, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आवेदन करने वाले किसान को खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने बारे शपथ पत्र भी देना होगा। इसके अतिरिक्त एक किसान विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्र व कस्टम हायरिंग सेन्टर कम से कम 3 व अधिकतम 5 कृषि यंत्रों पर ही अनुदान ले सकता है और जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों में इन कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया है वे इस स्कीम में उस कृषि यंत्र पर आवेदन करने का पात्र नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को 2.5 लाख से कम मूल्य वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपये व 2.5 लाख से अधिक मूल्य वाले कृषि यंत्र के लिए 5000 की टोकन राशि ऑनलाईन जमा करवानी होगी।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
श्री हुड्डïा ने बताया कि इस योजना के तहत लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान को कृषि यंत्रों की खरीद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत कृषि यंत्र निर्माता से ही करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान उप-कृषि निदेशक, सहायक कृषि अभियन्ता, राई कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।