कोर्ट ने डीएम से पूछा, सजा के बाद ग्राम प्रधान को हटाया या नहीं
–क्यों नहीं करा रहे खाली पद का चुनाव
प्रयागराज, 08 अगस्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज से जवाब मांगा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता ग्राम प्रधान नियमानुसार पद से हटाया गया है या नहीं। साथ ही पूछा कि ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों नहीं कराया गया।
कोर्ट ने जिलाधिकारी को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सलभ मिश्र की याचिका पर दिया है।
याची का कहना था कि जसरा ब्लॉक के चिल्ला गौहानी के ग्राम प्रधान शिव मोहन सिंह पटेल को वाराणसी की अदालत से भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। कानून के मुताबिक नैतिक अपराध के दोषी ग्राम प्रधान सजा पाते ही पद से हट जायेंगे। छह माह के लिए कार्यवाहक प्रधान नियुक्त होंगे और 6 माह के भीतर ही चुनाव कराना होगा। कहा गया कि 6 माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया है। जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जवाब मांगा है।