हरियाणा

डीएलईसी ने कृषि यंत्रों के लिए किसानों के सफल आवेदनों को किया स्वीकृत

– 205 किसानों ने ऑनलाईन किया आवेदन, 10 जून तक जमा करवायें दस्तावेज
– 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाये जा रहे कृषि यंत्र: नगराधीश
-जिला स्तरीय क्रियान्वित समिति की बैठक में आवेदनों पर किया गया विचार-विमर्श
सोनीपत, 09 जून। जिला स्तरीय क्रियान्वित कमेटी (डीएलईसी) ने सफलतापूर्वक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने वाले किसानों के सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की है। जिलाभर से 205 किसानों ने अनुदान पर मिलने विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किया है, जिन्हें अब 10 जून तक कृषि विभाग के पास जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
नगराधीश डा. अनमोल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वित कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से व्यक्तिगत श्रेणी में कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए चयन करने पर चर्चा की गई। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर 27 मई तक आवेदन मंागे गए थे। जिला में सैंकड़ों की संख्या में किसानों ने आवेदन किया, जिनको डीएलईसी ने स्वीकृत किया है।
सर्वाधिक आवेदन आए ट्रैक्टर माउंटिड रोट्री वीडर के लिए:
नगराधीश डा. अनमोल ने बताया कि अनुदान पर कृषि यंत्रों के लिए किये गये आवेदनों में सर्वाधिक आवेदन ट्रैक्टर माउंटिड रोट्री वीडर (2 रॉ व 3 रॉ) के लिए आये हैं, जिसके लिए 134 किसानों ने आवेदन किया है। इनके साथ ही बीटी कॉटन सीड ड्रिल के  लिए एक आवेदन, ट्रैक्टर माउंटिड-आप्रेटिड स्प्रे पंप के लिए 36, डायरेक्ट सीडिड राइस मशीन के लिए 4, पावर टिलर के लिए 8, ब्रिक्वेट मेकिंग मशीन के लिए एक, सेल्फ प्रोपील्ड रिपर बाइंडर के लिए 13, मेज प्लांटर के लिए 2 तथा मेज थ्रैशर के लिए एक और न्यूमेटिक प्लांटर के लि 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत व एससी-एसटी तथा महिलाओं और लघु  व सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान:
सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डïा ने जानकारी दी कि कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाता है। सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तथा एससी-एसटी तथा महिलाओं और लघु व सीमांत किसानों (0-5 एकड़ तक के किसान) को 50 प्रतिशत तक अनुदान राशि दी जाती है। अनुदान पर कृषि यंत्रा के लिए आवेदन करने वाले किसानों को 10 जून तक कृषि कार्यालय में अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे, जिनमें परिवार पहचान पत्र, आधारकार्ड, आवेदन की रसीद, एक पासपोर्ट साइज फोटो, पांच एकड़ भूमि की पटवारी की रिपोर्ट, बैंक खाते की कापी, पेन कार्ड, एससी-एसटी प्रमाण पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण नंबर विशेष रूप से शामिल है।  
किस कृषि यंत्र पर कितना अनुदान:
सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डïा ने बताया कि अलग-अलग कृषि यंत्रों पर निर्धारित अनुदान प्रतिशत राशि के अनुसार अलग-अलग अनुदान राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर माउंटिड रोट्री वीडर (2 रॉ व 3 रॉ) पर सामान्य वर्ग के लिए 60 हजार व दूसरे वर्गों के लिए 75 हजार, बीटी कॉटन सीड ड्रिल पर सामान्य वर्ग के  लिए 12 हजार व अन्य वर्गों के लिए 15 हजार, ट्रैक्टर माउंटिड-आप्रेटिड स्प्रे पंप पर सामान्य वर्ग के लिए 8 हजार व अन्य वर्गों के लिए 10 हजार, पावर टिलर पर सामान्य वर्ग के लिए 70 हजार व अन्य वर्गों के लिए 75 हजार, ब्रिक्वेट मेकिंग मशीन पर सामान्य वर्ग के लिए 4 लाख व अन्य वर्गों के लिए 5 लाख, सेल्फ प्रोपील्ड रिपर बाइंडर पर सामान्य वर्ग के लिए 20 हजार व अन्य वर्गों के लिए 25 हजार, मेज प्लांटर पर सामान्य वर्ग के लिए 16 हजार व अन्य वर्गों के  लिए 30 हजार तथा मेज थ्रैशर पर सामान्य वर्ग के लिए 80 हजार व अन्य वर्गों के लिए एक लाख रुपये और न्यूमेटिक प्लांटर पर सामान्य वर्ग के लिए 1 लाख 80 हजार रुपये तथा अन्य वर्गों के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सीडिड राइस मशीन नया कृषि यंत्र हैं, जिस पर सभी वर्गों को समान रूप से 40 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
जिला स्तरीय क्रियान्वित कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त होते हैं, जिनके प्रतिनिधि के रूप मेंं नगराधीश ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए विस्तार से सभी आवेदनों पर चर्चा की। बैठक में एलडीएम तुलाराम तथा अन्य संबंधित अधिकारी तथा आवेदक किसान मौजूद थे।

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