परीक्षाओं को लेकर निषेधाज्ञा लागू – जिलाधीश ललित सिवाच
– भिवानी बोर्ड द्वारा 19 अगस्त तक आयोजित की जाएगी परीक्षाएं
सोनीपत, 27 जुलाई। जिलाधीश ललित सिवाच द्वारा अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा 26 जुलाई से 19 अगस्त तक आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिïगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटोस्टेट इत्यादि दुकानें भी 26 जुलाई से 19 अगस्त तक परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेगी। यह आदेश पुलिस व ड्ïयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।