हरियाणा

आदर्श आचार संहिता का पालन करें सभी प्रत्याशी  : जितेंद्र कुमार

– सामान्य पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार ने नगर परिषद के अध्यक्ष व वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों को किया संबोधित

सिद्धार्थ राव, बहादुरगढ़। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कार्यों में नई चीजें आती रहती है,  ऐसे में गलती करने से बेहतर है कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से आवश्यक जानकारी हासिल कर ली जाए। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जिला में निकाय चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार (आई ए एस )ने राजकीय महिला महाविद्यालय के सभागार में  नगर परिषद बहादुरगढ़ के अध्यक्ष व वार्ड पार्षद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को अच्छे माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने व आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जितेंद्र कुमार ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद प्रधान पद के चुनाव में खर्च की सीमा 16 लाख रुपए व पार्षद पद के लिए साढ़े तीन लाख रुपये की सीमा निर्धारित है। चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री के रेट निर्धारित है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने-अपने खर्च का रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट करें और पर्यवेक्षक (एक्सपेंडिचर) से निर्धारित समयानुसार जांच कराएं। खर्च का विवरण देना आवश्यक है, इसका उल्लंघन करने वालों को आगामी चुनाव लडऩे से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा की नगर परिषद के लिए 19 जून को होने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के 48 घंटे पहले 17 जून की शाम छ: बजे प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव के दौरान अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें किसी प्रकार की सूचना के लिए निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से सही सूचना प्राप्त करें।
        सामान्य पर्यवेक्षक ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी के लिए जरूरी है। इसमें राजनीतिक दल, प्रत्याशी, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभाग आदि सभी शामिल हैं। शिकायत मिलने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल मेंं लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी,अर्द्ध सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना मना है। निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए  संपत्ति स्वामी से लिखित अनुमति अनिवार्य है।

निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नप के अध्यक्ष पद के लिए नौ प्रत्याशी हैं , जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए 133 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैंं। वार्ड 30 के पार्षद का निर्विरोध निर्वाचन  हुआ है । उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों व पोलिंग पार्टी के रैंडमाइजेशन की सूचना सभी उम्मीदवारों को दी जाएगी। इस प्रक्रिया में उम्मीदवार स्वयं अथवा अपना अधिकृत एजेंट भेज सकते हैं।  मतदान शुरू होने से पहले मतदान केंद्र पर मॉक पोल भी किया जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद बहादुरगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम भूपेंद्र सिंह, ऑब्जर्वर (एक्सपेंडिचर) अनिल कुमार सहित सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नप अध्यक्ष व पार्षद पद के उम्मीदवार भी उपस्थित रहे।

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